Showing posts with label किसान क्रेडिट कार्ड. Show all posts
Showing posts with label किसान क्रेडिट कार्ड. Show all posts

किसान क्रेडिट कार्ड

 उद्देश्य : किसानों को उनकी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं (खेती के खर्चों) को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से आकस्मिक व्यय और सहायक गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करना, उधारकर्ताओं को आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।






विशेषताएँ:

सुविधा का प्रकार: रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट खाता। खाते में क्रेडिट बैलेंस, यदि कोई हो, तो बचत बैंक दर पर ब्याज मिलेगा।

ऋण की मात्रा: डीएलटीसी (जिला स्तरीय तकनीकी समिति) द्वारा निर्धारित फसल पैटर्न, एकड़ और वित्त के पैमाने (एसओएफ) पर विचार करते हुए आवश्यकता आधारित वित्त।

मार्जिन: शून्य

अधिस्थगन: लागू नहीं

पुनर्भुगतान: फसल अवधि (लघु /दीर्घ) और फसल के लिए विपणन अवधि के अनुसार चुकौती अवधि।

प्रतिभूति:

प्राथमिक: उगाई गई फसलों / बैंक वित्त से सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधन

संपार्श्विक: 100% ऋण के मूल्य के अनुसार भूमि / अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक / पंजीकृत बंधक। यद्यपि, टाई अप व्यवस्था के मामले में 1.60 लाख रुपये तक और 3.00 लाख रुपये तक केसीसी सीमा के लिए समपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है।

ब्याज अनुदान: 3.00 लाख रुपये तक के त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में ब्याज छूट के रूप में 3% प्रति वर्ष।

अन्य:

अवधि: 5 वर्ष, प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि के साथ सीमा में बढ़ोत्तरी, वार्षिक समीक्षा के आधार पर।

सभी पात्र केसीसी उधारकर्ताओं के लिए रुपे डेबिट कार्ड।

बीमा:

क. पात्र फसलों को प्रीमियम भुगतान द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कवर किया जा सकता है।

ख. उधारकर्ता को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा (जहां भी लागू हो) का विकल्प चुनना चाहिए।


पात्रता मापदंड:

  • सभी किसान-व्यक्ति/संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक कृषक हैं।
  • सीमांत कृषक, जबानी पट्टेदार और बटाईदार, आदि।
  • स्‍वयं सहायता समूह अथवा किसानों का संयुक्‍त देयता समूह, जिसमें सीमांत कृषक, बटाईदार किसान आदि शामिल हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन पत्र।
  • दो पासपोर्ट आकार के फोटो।
  • आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट आदि। कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।
  • पता जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।
  • राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि का प्रमाण।
  • फसल पैटर्न (उगाई गई फसलें) रकबे के साथ।
  • 1.60 लाख रुपये/3.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए प्रतिभूति दस्तावेज, जैसा लागू हो। · मंजूरी के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।

ब्याज दर:

  • 3.00 लाख रुपये तक - 7% प्रति वर्ष जो भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के अधीन है। ब्याज अनुदान के लिए, बैंक को आधार विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है (जैसा लागू हो)।
  • रु. 3.00 लाख से अधिक - जैसा कि समय-समय पर लागू हो।

प्रोसेसिंग शुल्क::

  • 3.00 लाख रुपये तक की केसीसी सीमा: शून्य
  • 3.00 लाख रुपये से अधिक की सीमा: ऋण सीमा का 0.35% + जीएसटी

यह समय-समय पर परिवर्तनशील है।


केसीसी के अंतर्गत शामिल क्रेडिट घटक क्या हैं? 

  • फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करना
  • फसल कटाई के बाद का खर्च
  • किसान परिवार के उपभोग की आवश्यकता
  • कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जैसे कृषि मशीनरी आदि के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता जिसे एक वर्ष के भीतर चुकाया जाना है।

2. केसीसी के तहत न्यूनतम और अधिकतम ऋण क्या है?

  • न्यूनतम ऋण: कोई सीमा नहीं
  • अधिकतम ऋण नहीं: कोई सीमा नहीं ·
  • यह फसल पैटर्न, क्षेत्रफल और वित्त के पैमाने (एसओएफ) पर विचार करने के लिए आवश्यकता आधारित है

 विस्तृत और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें









नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2024 पहा संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजन ा (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana 2024 महाराष्ट्र सरकारने स...